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   घर > सूचना प्रदर्शन का अधिकार
 
 
सूचना प्राप्त करने का अधिकार - अधिनियम २००५
 
परिचय
 
हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम ने सूचना प्राप्त करने का अधिकार- अधिनियम २००५ (अधिनियम) के अनुसार देष के नागरिकों को सूचना करने के उपाय किए हैं। एच० आई० एल० की आधिकारिक वैबसाइट की इस धारा में अन्य संबंधित धाराओं के साथ अधिनियम की धारा ४(१) (ख) के अधीन प्रकाषित करने के लिए अपेक्षित सूचना निहित है।
 
सूचना प्राप्त करने का अधिकार- अधिनियम २००५ की धारा ४(१) (ख) के अधीन अनुपालन
 
  1. संस्था का विकारण, कार्य, कर्तव्य भार
    इस सूचना के लिए हमारी आधिकारिक वैबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू.हिल.इंडिया.कॉम से संफ किया जा सकता है।

  2. अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार और कार्य।
    एच० आई० एल० में कम्पनी के विभिन्न स्तरों के कार्यरत पदधारियों के लिए सुपरिभाशित हैं। उनके कार्य (डयूटी) समय-समय पर निर्धारित किए जाते हैं।

  3. निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली-कार्यप्रणाली।
    एच० आई० एल० एक कंपनी है, जिसका संचालन कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत तथा भारत के राश्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है, जिनमें भारत सरकार के नामिति, स्वतन्त्र निदेषक तथा कार्यात्मक निदेषक होते हैं। एच० आई० एल० के दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों का संचालन अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेषक तथा कार्यात्मक निदेषक जैसे निदेषक (वित्त) तथा निदेषक (विपणन) के अधीन संबंधित विभागों के कार्यात्मक प्रमुखों की सहायता से किए जाते हैं।

  4. अपने कोर मूल्यों पर आधारित अपने कार्यों को पूरा करने के लिए एच० आई० एल० ने मानदण्ड निष्चित किए हैं, जो निम्नानुसार हैंः-
    बिजनेस नीतिषास्त्र
    ग्राहक फोकस
    संगठन और संव्यवसायिक गौरव
    पारस्परिक सम्मान तथा विष्वास
    नवीनता तथा षीघ्रता
    उत्कृश्टता के लिए पूर्ण गुणवत्ता

  5. कंपनी अथवा इसके नियंत्रणाधीन अथवा इसके कार्मिकों द्वारा पूरा करने के लिए प्रयोग होने वाले नियम, विनियम, निर्देष, मैनुअल और अभिलेख।
    एच० आई० एल० के पास सुपरिभाशित नीतियाँ, मुख्य दस्तावेजों के माध्यम से कारोबार संचालित करने के लिए नियमों के सैट हैं ः-
    संस्था का समझौता-ज्ञापन और संस्था की अन्तर्नियमावली
    एच० आई० एल० कर्मचारी (आचरण, अनुषासन और अपील) नियम/प्रमाणित स्थायी आदेष
    कार्मिक नीतियाँ
    खरीद मैनुअल
    अधिकारों का प्रत्यायोजन

  6. कंपनी अथवा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों द्वारा रखे जाने वाले दस्तावेजों का विवरण।
    एच० आई० एल० के पास कंपनी के बिजनेस प्रचालन तथा इसके कर्मचारीयों स संबंधित आँकडों के वाणिज्यिक तथा तकनीकी दस्तावेज हैं।

  7. किसी भी वर्तमान प्रबन्ध के लिए विचार-विमर्ष करने या इसकी पुनः स्थिति निर्धारण करने हेतु जन-सदस्यों के साथ किसी नीति का गठन करने या उन्हें लागू करने के संबंध में विवरण।
    एच० आई० एल० एक वाणिज्यिक-स्तर की संस्था है। इसकी नीतियाँ आन्तरिक प्रबन्धन से संबंधित हैं, इसलिए, जन-साधारण के सदस्यों के साथ परामर्ष के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। एच० आई० एल०, तथापि, सम्प्रेशण के विभिन्न माध्यमों से ग्राहकों की प्रतिपुश्टि (फीड बैक) एकत्रित करता है तथा एच० आई० एल० अपने व्यवसाय हित में अनेक ग्राहकों की आवष्यकताओं को पूरा करके अपना व्यवसाय चलाता है।

  8. बोर्डों, परिशदों, समितियों और इसके भाग के रूप में या इसके परामर्ष के प्रयोजन के लिए गठित अन्य निकायों, जिनमें दो या इससे अधिक व्यक्तियों का विवरण तथा क्या उन बोर्डों, परिशदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकें जन-साधारण के लिए खुली हैं अथवा इस प्रकार की बैठकों के कार्यवृत्त जन-साधारण के लिए प्राप्य हैं।
    निदेषक मंडल कंपनी अधिनियम, १९५६ के प्रावधानों के अनुसार गठित है, जिनमें भारत सरकार के नामिती, स्वतन्त्र लिदेषक तथा कार्यत्मक निदेषक होते हैं। ये सभी निदेषक भारत सरकार के राश्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जबकि, निदेषक मण्डल की बैठक में लिए गए निर्णय या कार्यवृत जन-साधारण के लिए प्राप्य नहीं होते हैं, कंपनी तथा/अथवा इसके प्रबन्धन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को सांविधिक प्राधिकरणों तथा अनयों को जैसा विधि के अन्तर्गत अपेक्षित हो, समय-समय पर समप्रेशित किए जाते हैं।

  9. कंपनी के प्रत्येक अधिकारीयों तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मासिक पारिश्रमिक, जिसमें क्षतिपूर्ति पद्धति भी सम्मलित हों, जैसा कि विनियमों में दिया गया है।
    कंपनी ने यूनिटों तथा निगमित कार्यालय के कर्मचारी यूनियन के साथ दीर्घवधि समझौते किए हैं। अधिकारियों को सरकार के विनर्देषों पर आधारित निदेषक मण्डल/सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान दिए जाते हैं।

  10. कंपनी की प्रत्येक एजेन्सी को निर्धारित किया गया बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित खर्च और किए गए भुगतान पर रिपोर्टों का ब्यौरा दिया हुआ है।
    एच० आई० एल० अपनी चालू परियोजनाओं, इसी प्रकार नई परियोजनाओं के लिए प्रत्येक वर्श पूँजीगत बजट तैयार करता है। एच० आई० एल० प्रत्येक वर्श बजट भी तैयार करता है। ये बजट निदेषक मण्डल से अनूमोदित होते हैं। एच० आई० एल० द्वारा उठाया गया खर्च इसके बजट द्वारा नियंत्रित होता है।

  11. नागरिकों की सूचना प्राप्त करने के लिए प्राप्य सुविधाओं का ब्यौरा, जिसमें पुस्तकालय का कार्य समय अथवा यदि जन-साधारण के प्रयोग के लिए अध्ययन कक्ष रखा गया हो, भी सम्मिलित हो, के विवरण।
    कंपनी के पास कोई पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है।

  12. जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों/अपील प्राधिकरणों की सूची देंखें।

  13. अन्य उपयोगी सूचना
    आवेदन कैसे करें।

  1. परिचय
    भारत का कोई भी नागरिक, जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार-अधिनियम २००५ के अन्तर्गत कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, वह अधिमानतः लिखित रूप से या इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा अनुरोध कर सकता है।
    कम्पनी के संबंधित कार्यालय/यूनिट का जन सूचना अधिकरी/सहायक जन सूचना अधिकारी
    हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड निवेदन प्राप्त होने के ३० दिनों के अन्दर निर्धारित षुल्क अदा करने पर सुचना प्रदान करेगा। जहाँ पर सूचना अधिकारी निवेदन करने के लिए किसी और षुल्क के भुगतान का निर्णय लिया जाता है तो जन सूचना अधिकारी निवेदन करने वाले व्यक्ति को सूचना प्रदान करने की फीस दोबारा देने पर सूचना भेजेंगें।

  2. निवेदन षुल्क
    १० रू०/-(दस रूपये केवल)
    भुगतान का तरीका
    उचित रसीद के साथ नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा। कोरियर/डाक इत्यादि द्वारा भेजा गया नकद स्वीकार नहीं किया जाएगा।
    बीपीएल श्रेणियों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार की फीस देने की आवष्यकता नहीं है, बषर्ते कि वे अपने इस दावे के समर्थन में आवष्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।

  3. अतिरिक्त फीस
    यदि सूचना प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है तो निवेदन कर्ता को सूचना देने के लिए अतिरिक्त फीस जमा करवाने के लिए सूचित कर दिया जाएगा तथा अधिनियम के अनुसार निवेदन-कर्ता द्वारा फीस जमा करवाने के पष्चात सूचना दे दी जाएगी। उपरोक्त दिनांक १६-०९-२००५ की बजट अधिसूचना में उल्लिखित निर्देसानुसार अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) के अन्तर्गत प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त षुल्क लिया जाएगा। फिलहाल निवेदन षुल्क, जिसे समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकता है, निम्नानुसार है ः-

    क. प्रत्येक पृश्ठ के लिए (ए ४/ए ३ साइज) सृजित अथवा की गई
    प्रतिलिपि २ रू० प्रति पृश्ठ
    ख. बडे साइज के पेपर में एक प्रतिलिपि के लिए
    वास्तविक कीमत अथवा मूल्य
    नमूने अथवा मॉडल के लिए
    वास्तविक कीमत अथवा मूल्य
    घ. रिकार्ड के निरिक्षण के लिए
    प्रथम घंटे के लिए कोई षुल्क नहीं लिया जायेगा तथा प्रत्येक १५ मिनट के लिए पाँच रू० (अथवा उसका भाग)
    धारा ८ एवं ९ के अन्तर्गत आने वाली सूचना की निष्चित श्रेणियाँ, जिन्हें प्रकटीकरण से छुट प्राप्त है।
 
श्रेणियाँ, जो निम्नानुसार हैं -
 
  1. ऐसी सूचना, जिनके प्रकटीकरण् से भारत की संप्रभुता और समृद्धि पर सुरक्षा राज्य की कार्यनीति/युद्धनीति, वैज्ञानिक अथवा आर्थिक हितों, विदेषी राज्यों के साथ सम्बन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव पडता हो अथवा अपराध करने की प्रेरणा मिलती हो।

  2. सूचना, जो किसी भी विधि न्यायालय अथवा अधिकरण द्वारा प्रकाषित करने से स्पश्टतः वर्जित है अथवा जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय का तिरस्कार होता हो।
  3. सूचना, जिसके प्रकट करने से संसद या विधानसभा का विषेशाधिकार भंग होता हो।

  4. सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विष्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक स्वामित्व सम्मिलित हो, जिनके प्रकट करने से अन्य पक्ष की प्रतियोगी स्थिति को हानि पहुँचे, जब तक कि सक्षम अधिकारी संतुश्ट न हो कि ऐसी सूचना को प्रकट करने से बडी संख्या में जन-साधारण का हित होगा।
  5. विदेषी सरकार से प्राप्त गुप्त सूचना, व्यक्ति या सूचना के साधन, विधि प्रवर्तन अथवा सुरक्षा उद्देष्य के लिए गुप्त रूप से दी गई सहायता का पता चजता हो।

  6. सूचना, जिसके प्रकट करने से जाँच पडताल में अथवा अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन में बाधा आती हो।

  7. मंत्री परिशद, सचिवों और अन्य अधिकारीयों के विचार-विमर्ष के अभिलेखों सहित कैबिनेट दस्तावेज।

  8. सूचना, जो निजी सूचना से संबंधित हो, जिनमें प्रकट करने से किसी सार्वजनिक कार्य से संबंध न हो अथवा किसी व्यक्ति की गोपनीयता पर अकारण हमला होता हो।
 
इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा ७ की उप धारा (५) के अन्तर्गत वाली सूचना देने के लिए निम्नलिखित दरों पर फीस ले जाएगी -
 
क. डिस्क/फ्लोपी में दी जाने वाली सूचना
प्रति डिस्क/फ्लोपी ५०रू० (पचास रूपये)
ख. मुदि्रत (प्रिंटेड) फार्म में दी जाने वाली सूचना
ऐसे प्रकाषन के लिए निर्धारित दर पर अथवा प्रकाषन से उद्धरणों के लिए फोटो कापी का प्रति पृश्ठ २/-रू०
 
ऊपरलिखित अतिरिक्त फीस के भुगतान का तरीका वही होगा, जो तरीका निवेदन करने का है।
 
    अपील
    यदि अनुरोधकर्ता की अधिनियम की उपधारा (१) अथवा धारा ७ की उपधारा (३) के खण्ड (क) में विनिर्दिश्ट समय के भीतर निर्णया प्राप्त नहीं होता अथवा जन सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुश्ट हो, जैसा भी मामला हो, अच्छा होगा कि ऐसे निर्णय की प्राप्ति की अवधि के समाप्त होने के तीस दिनों के भीतर अपनी षिकायत निवारण के लिए अपील पाधिकरण को अपील करें।


 
सुचना का अधिकार-अधिनियम २००५ पर अधिक जानकारी के लिए कृपया
www.persmin.gov.in अथवा www.righttoinformation.gov.in पर सम्फ करें।
 
 
बोर्ड के निवेदक
 

नाम

पदनाम

सम्फ नं०

श्री के. हरिकुमार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक
दूरभाश नं० : ०९१-११-२४३६२१६५
फैक्स नं० : ०९१-११-२४३६२११६ ई. मेलःhilhq@nde.vsnl.net.in
निदेषक (विपणन)

दूरभाश नं० : ०९१-११-२४३६६९०७
फैक्स नं० : ०९१-११-२४३६२११६
ई. मेल : hilhq@nde.vsnl.net.in

श्री वी.सेखर

निदेशक (वित्‍त)

दूरभाश नं० : ०९१-११-२४३६६५०९
फैक्स नं० : ०९१-११-२४३६२११६ ई. मेल :hilhq@nde.vsnl.net.in

श्री सुरेश चन्‍द्र गुप्‍ता

संयुक्‍त सचिव (रसायन)

दूरभाश नं० :
फैक्स नं० :
ई. मेल :

श्रीमती आशा रानी रूंगता

निदेशक (वित्‍त)
रसयन और पेट्रो-रसायन विभाग


दूरभाश नं० : ०९१-११-२३३८५३८६
फैक्स नं० :
ई. मेल :

 

निगमित कार्यालय

नाम

पदनाम

सम्फ नं०

श्री जी.नाथ महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) दूरभाश नं० : ०९१-११-२४३६०३९८
फैक्स नं० : ०९१-११-२४३६२११६
ई. मेल: hilhq@nde.vsn.net.in
श्री एन.राममूर्ति महाप्रबन्धक (विपणन) दूरभाश नं० : ०९१-११-२४३६२२१७
फैक्स नं० : ०९१-११-२४३६२११६
ई. मेल : hilhq@nde.vsn.net.in
 

यूनिट प्रमुख

यूनिट का नाम

नाम/पदनाम

सम्फ नं०

बठिंडा श्री जी. भास्कर प्रसाद
उप महा प्रबन्‍धक
दूरभाश नं० : ०९१-१६४-६५३३०५०
फैक्स नं० : ०९१-१६४-२४३००९९
ई. मेल: hilbti@sancharnet.in
उद्योगमंडल श्री के.के. धर
महा प्रबन्‍धक
दूरभाश नं० : ०९१-४८४-२५४५२१७
फैक्स नं० : ०९१-४८४-२५४५४६४
ई. मेल hiludl@dataone.in
रसायनी श्री एम.के.सोमसुन्दरन
दूरभाश नं० : ०९१-२१९२-२५०३९१
फैक्स नं० : ०९१-२१९२-५०३९२
ई. मेल : hilras@sancharnet.in
 

विपणन प्रमुख

विभाग

नाम/पदनाम

संफ नं०

विपणन/बिक्री एवं वितरण

श्री एन.राममूर्ति

दूरभाश नं० : ०९१-११-२४३६२२१७
फैक्स नं० : ०९१-११-२४३६२११६
ई.मेल nram_hil@yahoo.com
 

सूचना प्रोद्योगिकी

 

नाम

पदनाम

सम्फ नं०

मो० फैयाज अहमद

ईडीपी अधिकारी

दूरभाश नं० : ०९१-११-२४३६५०१२
फैक्स नं० : ०९१-११-२४३६२११६
ई.मेल : hilhq@nde.vsn.net.in

 
हिन्दूस्तान इन्सैक्तिसाइड्स लिमिटेड
निगमित कार्यालय : कार्मिक विभाग : नई दिल्ली
 
प्रपत्र सं० :
संदर्भ सं० :
एच आई एल के कार्मिकों का वेतन-मान
 
स्तर/पदनाम मान कोड वेतन मान (रू०)
१. बोर्ड स्तर

 

 

क. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेषक
अनुसूची -’ग’ २२५००-६००-२७३००
ख. कार्यकारी निदेषक

अनुसूची -’घ’

२०५००-५००-२५०००
२. बोर्ड स्तर से नीचे

 

 

क. महाप्रबन्धक

 

१७५००-४००-२२३००
ख. उप महाप्रबन्धक

 

१६०००-४००-२०८००
ग. प्रबन्धक

 

१४५००-३५०-१८७००
घ. उप प्रबन्धक

 

१३०००-३५०-१८२५०
 
जन-सूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) सहायक जन-सूचना अधिकारी
(ए.पी.आई.ओ.) एवं अपील प्राधिकारी
 

यूनिट/प्रभाग

पीआईओ(सर्वश्री)

एपीआईओ(सर्वश्री)

अपील अधिकारी

निगमित अधिकारी, नई दिल्ली, कोर ६ द्वितीय तल, स्कोप काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-११०००३ दूरभाश संख्या-२४३६४२३४ एस.आर. साहू,
कंपनी सचिव एवं विधि अधिकारी
ए.एस. महत्ता,
सहायक प्रबन्‍धक (प्रशासन)
श्री आर.आर. शर्मा,
निदेशक(विपणन)
उद्योगमंडल यूनिट अलवॉय, केरल
श्री के.के.धर,
महा प्रबन्‍धक
श्री के.के.मोहनन,
कार्मिक अधिकारी
श्री आर.आर. शर्मा,
निदेशक(विपणन)
रसायनी यूनिट, महाराश्ट्र एम.के. सोमसुन्‍दरन,
महाप्रबन्‍धक
पी.सी. सिंह,
उप-महाप्रबन्‍धक, (कार्मिक एवं प्रशासन)
श्री आर.आर. शर्मा,
निदेशक(विपणन)
बठिंडा यूनिट, पंजाब श्री जी. भास्कर प्रसाद,
उप महा प्रबन्‍धक
श्री आर.एस.रावत,
कार्मिक अधिकारी
श्री आर.आर. शर्मा,
निदेशक(विपणन)
विपणन प्रभाग एन. राममूर्ति, महाप्रबन्‍धक (विपणन) डा0 टी.बासु, सहायक प्रबन्‍धक
(उत्‍पाद विकास)

श्री आर.आर. शर्मा,
निदेशक(विपणन)